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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी किसानों को पेंशन; जाने क्या है स्कीम

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है. अभी भी सरकार द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना समेत कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. 

हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6000 दिए जाते हैं जो उन्हें ₹2000 की किस्त में तीन बार खाते में दिए जाते हैं. 

सरकार द्वारा किसानों को उनके बुढ़ापे के दौरान मदद करने के लिए एक पेंशन स्कीम भी चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान सरकार से पेंशन ले सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए चालू की गई है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है. 

18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना के तहत फायदा ले सकते हैं. अगर जमीन की बात की जाए तो 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं. 

इसके अलावा अगर उनके नाम पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी तरह की भूमिका रिकॉर्ड है तो इस योजना के तहत उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अनुसार एक बार किसान जब 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है तो उसके बाद उन्हें हर महीने ₹3000 की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी.  

इसके अलावा अगर किसी कारण से किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी या फिर परिवार को पेंशन का आधा हिस्सा यानी कि 50% पेंशन मुहैया करवाई जाएगी. सरकार द्वारा दी जाने वाली यह पेंशन केवल पति पत्नी के लिए ही लागू है एक बार किसान की मृत्यु होने पर उसके बच्चे इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

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कितने किसान  दे रहे हैं आवेदन?

इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में किसान आवेदन दे सकता है.  इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को 60 साल की उम्र तक हर महीना केवल 55 से ₹200 का योगदान करना होगा. 

एक बार 60 वर्ष का हो जाने के बाद आप इस स्कीम के तहत पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाते हैं. इसके बाद हर महीने उनके पेंशन खाते में एक निश्चित राशि सरकार द्वारा जमा होती रहेगी. 

इस योजना में सरकार मिलान योगदान देती है. उदाहरण के लिए अगर कोई भी किसान खाते में ₹200 जमा कर रहा है तो सरकार की तरफ से भी उस खाते में ₹200 जमा किए जाएंगे. आंकड़ों की मानें तो अभी तक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विकल्प को चुनने के लिए आवेदन दे चुके हैं

इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेंगे प्रति माह 3000 हजार रूपए

इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेंगे प्रति माह 3000 हजार रूपए

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार किसान आधिकारिक साइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। बतादें, कि इन योजनाओं में से एक योजना पीएम किसान मानधन योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रति माह किसानों को तीन हजार रुपये की पेंशन प्रदान कर रही है। इस योजना में आवेदन करने के लिए सिर्फ 18 से 40 वर्ष के किसान ही पात्र हैं। आवेदनकर्ता की आयु के अनुरूप ही निवेश राशि निर्धारित की जाती है। यदि आप 18 साल की आयु में इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करते हैं। यही वजह है, कि आपको प्रति माह 55 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। 40 वर्ष की आयु में आवेदन करने पर आपको प्रति माह 200 रुपये का निवेश करना पड़ेगा।

कितनी उम्र के बाद मिलेगी पेंशन

बतादें कि आपकी आयु जब 60 वर्ष की हो जाती है तो उसके पश्चात आपको 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। आसपास के किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करें। इसके पश्चात आपको VLE को अपने समस्त आवश्यक दस्तावेज देने पड़ेंगे। इसके उपरांत वह आपका आवेदन योजना में शामिल कर देगा। इसके अतिरिक्त आप स्वयं से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दो हेक्टेयर भूमि से कम जमीन वाले किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी, बैंक खाते की पासबुक जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

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रजिस्ट्रेशन करने की विधि

किसान भाई रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर जाकर लॉगिन करें। फिर उम्मीदवार लॉगिन करने के लिए आवेदनकर्ता को अपना फोन नंबर भरना होगा। अब उम्मीदवार आवश्यक जानकारी दर्ज करें। फिर उम्मीदवार जनरेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर एक OTP आएगा। इसके बाद खली बॉक्स भरना होगा। फिर आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। अंत में आप पेज का प्रिंट निकाल लें।
केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रहीं इन तीन योजनाओं से किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है

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केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के फायदे के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक तौर पर किसानों का विकास करने के साथ-साथ खेती किसानी के दौरान आने वाली चुनौतियों को भी दूर करना है। कृषकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिए किसानों को विभिन्न तरह का सहयोग मिलता है। आइए जानते हैं, वह कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों की आर्थिक तौर पर सहयोग करती हैं। इसके साथ ही खेती से संबंधित बाकी कार्यों में भी सहायता करती हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत के कृषक भाइयों को हर एक वर्ष में 6 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को चार किस्तों में ये रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। मतलब कि ये धनराशि कृषकों को 2-2 हजार रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप आवेदन करने के दौरान बिल्कुल भी गलती ना करें। योजना से संबंधित अत्यधिक जानकारी के लिए किसान भाई पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 अथवा फिर 011-23381092 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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पीएम किसान मानधन योजना

केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत सरकार प्रति माह किसानों को 3 हजार रुपये की पेंशन प्रदान कर रही है। इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए केवल 18 से 40 साल के किसान ही पात्र हैं। जब किसानों की आयु 60 साल हो जाती है, तो उसके उपरांत उनके अकाउंट में तीन हजार रुपये प्रति महीने पेंशन भेजी जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों की वजह से फसल की क्षति के विरुद्ध किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना के तहत किसान भाइयों को प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है। केंद्र व राज्य सरकार में गैर-सब्सिडी वाली फसलों के लिए 50:50 के अनुपात में प्रीमियम सब्सिडी साझा करती हैं। वहीं, सब्सिडी वाली फसलों के लिए केंद्र सरकार उच्च सब्सिडी हिस्सेदारी प्रदान करती है।